मानेसर नगर निगम की सख्ती, 3 बिल्डरों और RMC प्लांट पर 65 लाख रुपए का जुर्माना
आयुक्त ने निगम क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आगामी आदेशों तक ग्रैप-4 लागू किया गया है। इस दौरान निर्माण (Construction) एवं तोडफोड़ (Demolition) गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है ।
Gurugram News Network – गुरुग्राम में बढते प्रदूषण को देखते हुए GRAP-4 के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ नगर निगम मानेसर सख्त रूख अपना रहा है । नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए टीम ने बुधवार को 65 लाख रुपये से ज़्यादा के चालान किए । इनमें 6 चालान निर्माण एवं तोडफोड़ (C&D) और एक चालान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) से संबंधित रहा ।
मानेसर नगर निगम आयुक्त रेनू सोगन ने निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में ग्रैप-4 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए । निगम क्षेत्र में ग्रैप-4 को लागू करवाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा । इनके आदेशों की पालना करते हुए अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए कुल 7 साइटों पर ग्रैप-4 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की ।
बुधवार को हुए चालान में सेक्टर-79 स्थित M3M Golf Hills का 50 लाख रुपये का चालान किया गया । इसी के साथ गांव नौरंगपुर स्थित Ultratech RMC Plant का 5 लाख रुपये, सेक्टर-79 स्थित SBJ RMC Plant का 2 लाख रुपये और RDC RMC Plant का एक लाख रुपये का चालान किया गया । इसके अलावा सेक्टर-77 स्थित EMMAR Palm Hills का एक लाख रुपये, ASHIANA COUNTY GROUP का 50 हजार रुपये के सीएंडडी नियमों का उल्लंघन करने के चालान किए । इसके अलावा सेक्टर-81 स्थित VIPUL LAVANYA SOCIETY का 2 लाख रुपये का एसटीपी का चालान किया ।
आयुक्त ने निगम क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आगामी आदेशों तक ग्रैप-4 लागू किया गया है। इस दौरान निर्माण (Construction) एवं तोडफोड़ (Demolition) गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है । शहर में वायु की गुणवत्ता (Air Quality Index) को सुधारने के लिए आमजन नगर निगम का सहयोग करते हुए प्रतिबंधित गतिविधियां न करें ।